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जल व सीवरेज बकाया पर राहत, उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज छूट का मौका

 
हिसार : हरियाणा सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से जल एवं सीवरेज उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की गई है। सरकार ने बकाया बिलों पर लगने वाले सरचार्ज में विशेष छूट देने का निर्णय लिया है, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी।

यह जानकारी देते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि नए संशोधन के अनुसार यदि उपभोक्ता निर्धारित समय के भीतर अपने जल व सीवरेज बिलों का भुगतान नहीं करते हैं, तो चालू बिलों पर केवल एक बार के लिए 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज लगाया जाएगा। यह सरचार्ज बार-बार नहीं जोड़ा जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।  

उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के बकाया बिलों पर 100 प्रतिशत सरचार्ज की एकमुश्त छूट दी जाएगी, बशर्ते उपभोक्ता 31 मई 2026 तक अपने सभी बकाया बिलों का भुगतान कर दें। यह योजना केवल मीटर युक्त कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगी। 

जिला सलाहकार ने बताया जो उपभोक्ता अभी मीटर रहित कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें पहले मीटर युक्त कनेक्शन लेना होगा। इसके अलावा 31 मई 2026 के बाद बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की जल आपूर्ति काट दी जाएगी। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और समय रहते अपने बकाया बिलों का भुगतान कर राहत प्राप्त करें।