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नगर निकाय चुनाव 10 मई को, मतदाता पहचान संबंधी दिशा-निर्देश जारी

 
चंडीगढ़, 4 मई—  हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी 10 मई को प्रदेश में 03 नगर निगम, 01 नगरपालिका तथा 03 नगर परिषदों के आम चुनाव आयोजित किए जाएंगे। मतदान का समय प्रातः 8:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

 

उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं को अभी तक मतदाता फोटो पहचान पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन उनका नाम संबंधित नगर निगम, नगर पालिका अथवा नगर परिषद की वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज है, वे भी मतदान से वंचित नहीं रहेंगे। ऐसे मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्र अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों या स्थानीय निकायों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, अधिकृत बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का फोटोयुक्त प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, शस्त्र लाइसेंस, मनरेगा के तहत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड, संपत्ति से संबंधित फोटोयुक्त दस्तावेज, पेंशन से जुड़े फोटोयुक्त दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा योजना का स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड अथवा कोई अन्य फोटोयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे उनकी पहचान पीठासीन अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार स्थापित हो सके।

 

प्रवक्ता ने आगे बताया कि वोटर स्लिप्स का वितरण कार्य अधिकांश स्थानों पर पूर्ण किया जा चुका है। आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जहां कहीं यह कार्य शेष है, वहां संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रत्येक घर तक स्लिप्स पहुंचाकर उनका व्यवस्थित वितरण किया जाए।

 

उल्लेखनीय है कि आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं। साथ ही, आयोग ने यह भी कहा कि स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आमजन का सहयोग अत्यंत आवश्यक है।