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Haryana News: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, छह हफ्ते में होंगे पक्के, जानें पूरा मामला

 

Haryana News: हरियाणा के बिजली निगमों में तैनात कच्चे कर्मचारियों को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

खबरों की मानें,  हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को कहा है कि बिजली निगमों को लंबे समय से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों की सेवा के 6 हफ्ते के भीतर ही नियमित करने का आदेश दिया जाए। इसकेसाथ ही चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट अवमानना की कार्यवाही करेगा।

जानकारी के मुताबिक, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि इन कर्मचारियों (जिनमें से कुछ साल 1995 से कार्यरत हैं। कच्चे कर्मचारियों के पक्ष में पहले के फैसलों के बावजूद 30 सालों में 9 बार केस लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोर्ट के इस फैसले से करीब साढ़े 3 हजार कच्चे कर्मचारियों को राहत मिल सकेगी।