{"vars":{"id": "128336:4984"}}

 Haryana News: हरियाणा में रिटायर्ड अफसरों और कर्मचारियों की बल्ले- बल्ले, सरकार फिर से देगी नौकरी, आदेश हुए जारी 

 
Haryana News: हरियाणा में रिटायर्ड अफसरों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब 63 साल की उम्र तक रिटायर्ड अफसरों और कर्मचारियों को फिर से नियुक्त किया जा सकेगा। इसको लेकर मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किए जा चुके हैं। हालांकि, सिर्फ दो साल तक ही रिटायर्ड अफसरों और कर्मचारियों को नौकरी मिल सकेगी। इससे ऊपर नियुक्ति सिर्फ संविदा के तौर पर की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में अब रिटायर्ड होने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारी 65 साल की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष और जिला उपायुक्तों को दिशा-निर्देश भेज दिए हैं।

मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं को केवल असाधारण परिस्थितियों में रिटायर होने  की आयु के बाद अधिकतम दो साल की अवधि के लिए पुनर्नियोजन के आधार पर अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही फिर से नियुक्ति देते हुए यह ध्यान रखना जरूरी होगा कि इससे जूनियर और अन्य अधिकारियों के पदोन्नति पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। वहीं  सेवा विस्तार इसी शर्त पर किया जाएगा जब पदोन्नति पद के लिए पात्र उम्मीदवार कम से कम दो साल से उपलब्ध न हो।