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Haryana News: हरियाणा में ग्रुप-B भर्ती नियमों में बड़े बदलाव! अब ये विषय हुआ अनिवार्य

 
Haryana News:हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग ने ग्रुप-B पदों के लिए सेवा नियमों में संशोधन करते हुए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इन बदलावों का उद्देश्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और मौजूदा ज़रूरतों के अनुसार अधिक कारगर बनाना है।

नए नियमों के अनुसार, डिप्टी डायरेक्टर पद पर सीधी भर्ती के लिए UGC-NET की अनिवार्यता हटा दी गई है। इसके अलावा, विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मैट्रिक या उससे ऊपर के स्तर पर हिंदी या संस्कृत का अध्ययन किया हुआ होना चाहिए। यह संशोधन हरियाणा लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।

नए नोटिफिकेशन में पदों के नाम और वेतनमान में भी बदलाव किए गए हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और कार्यक्रम अधिकारी (महिला) पदों का नाम बदलकर क्रमशः महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला) कर दिया गया है। साथ ही, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) पद के लिए पहले का 50% कोटा और अलग योग्यता की शर्त भी हटा दी गई है।

चाकशी दादरी जिले के पद भी शामिल

नए सेवा नियमों में कुछ नए बनाए गए पद भी शामिल किए गए हैं, जिनमें चाकशी दादरी जिले का जिला कार्यक्रम अधिकारी पद और पिंजौर के पप्पलोहा पंजीरी प्लांट का मैनेजर पद शामिल है। मौजूदा वेतनमान को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किया गया है।