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Haryana News: हरियाणा में पूर्व सरपंच, सहायक भूमि सरंक्षण अधिकारी और जेई को 10 साल की जेल, कोर्ट ने 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया

 

Haryana News: हरियाणा से रेवाड़ी से बड़ी खबर आ रही है। यहां करावरा मानकपुर गांव के पूर्व सरपंच ईश्वर सिंह, रेवाड़ी के तत्कालीन सहायक भूमि सरंक्षण अधिकारी उद्यभान और जेई अशोक कुमार को रेवाड़ी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय गुरूग्राम की ओर से गबन के एक मामले में 10-10 साल की कारावास और 5,000-5000 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक, मामले में आरोपियों पर आरोप था कि हरियाली परियोजना के तहत गांव करावरा मानकपुर, जिला रेवाड़ी में वर्ष 2006 में विकास कार्य करवाये गये थे। ईश्वर सिंह पूर्व सरपंच गांव करावरा मानकपुर द्वारा उद्यभान तत्कालीन सहायक भूमि सरंक्षण अधिकारी रेवाडी और अशोक कुमार कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय खण्ड एंव विकास पंचायत अधिकारी रेवाड़ी ने आपस में मिलीभगत करके करवाये गये विकास कार्याे में लेबर के फर्जी नाम पते दिखाकर, फर्जी रिकार्ड तैयार करके लेबर के फर्जी भुगतान करके सरकार को कुल 5,27,521/- रूप्ये की वित्तीय हानि पहुंचाई गई। इस संबंध में जांच उपरान्त उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ अभियोग संख्या 21 दिनांक 29.09.2017 धारा 409, 420, 466, 467, 468, 471, 218 व 120बी0 भा.द.स. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम में दर्ज किया गया था।