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Haryana News: हरियाणा में अनिवार्य हुआ आधार कार्ड, बिना Adhar नंबर के नहीं मिलेगा इन सेवाओं का लाभ, जानें पूरी डिटेल

 
हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में अब थर्ड और फॉर्थ लेवल के कैंसर सहित विभिन्न असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए सरकार के स्तर पर हर महीने मिलने वाली वित्तीय सहायता के लिए आधार कार्ड जरूरी हो गया है। इसके साथ ही विधवा- विधुरों और कुंवारों को पेंशन भी तभी मिलेगी जब उनके पास आधार कार्ड का नंबर होगा। वहीं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवाॅर्ड विजेताओं को गौरव सम्मान के लिए हर महीने मिलने वाले 10 हजार रुपये भी आधार कार्ड बना होने पर ही मिल सकेंगे। 

जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग ने योजनाओं में पारदर्शिता और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है। जिसके चलते विभिन्न सेवाओं के लिए आधार की अनिवार्यता को लेकर विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डाॅ. जी अनुपमा ने आदेश भी जारी कर दिया है।

जिसके तहत आधार कार्ड से ही विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का ही प्रमाणीकरण करवाना होगा। अगर आधार संख्या नहीं दी है तो उसे नामांकन के लिए अप्लाई करना होगा। 18 साल से कम उम्र के आवेदक की स्थिति में आवेदन केवल उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति से ही कियाजा सकेंगे। ऐसे मामलों में आधार कार्ड बनने तक पहचान के अन्य सुबूत के आधार पर ही आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जा सकेगी।