Haryana : हरियाणा सरकार ने जमीन रजिस्ट्री के बदले नियम, जानें क्या होगा खास
Sep 15, 2025, 15:54 IST
Haryana : हरियाणा सरकार द्वारा जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। जिसको लेकर सर्वे भी पूरा किया जा चुका है अब बारी है, तो केवल वह नया नियम लागू करने की उसे नियम के लागू होने से हरियाणा के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है जिसकी पूरी जानकारी हम आपको इस पोस्ट के जरिए नीचे देने वाले हैं।
हरियाणा में ज़मीन की रजिस्ट्री (Registry) ऑनलाइन करवाने की सुविधा अब सरकार ने पोर्टल के ज़रिए शुरू कर दी है। यह काम आप Jamabandi/NIC Haryana Portal या E-registry Portal से कर सकते हैं। नीचे पूरा तरीका दिया गया है:
1. ज़रूरी दस्तावेज़ तैयार करें
- आधार कार्ड, पैन कार्ड
- जमीन से संबंधित खसरा/खतोनी नंबर
- विक्रेता और खरीदार की पासपोर्ट साइज फोटो
- सेल डीड/ड्राफ्ट
- स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान रसी।
2. ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
- 1. https://jamabandi.nic.in पर जाएं।
- 2. Property Registration (E-Registry) विकल्प चुनें।
- 3. यूज़र ID/पासवर्ड बनाकर लॉगिन करें।
3. रजिस्ट्री आवेदन भरना
- संपत्ति (जमीन/प्लॉट/घर) का विवरण दर्ज करें।
- खरीदार और विक्रेता की जानकारी भरें।
- दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
4. फीस और स्टाम्प ड्यूटी जमा करना
- पोर्टल पर ही e-grn (Government Receipt Number) बनाकर
- नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड से फीस जमा करें।
- फीस रसीद को आवेदन के साथ अपलोड करें।
5. अपॉइंटमेंट बुक करना
- तहसील ऑफिस (Sub-Registrar Office – SRO) में अपॉइंटमेंट लें।
- निर्धारित दिन पर दोनों पक्ष (खरीदार और विक्रेता) बायोमेट्रिक/फोटो वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे।
6. रजिस्ट्री की पुष्टि और दस्तावेज़ प्राप्त करना
- वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्री पूरी हो जाएगी।
- आपको Registry Document (Deed) की डिजिटल कॉपी पोर्टल पर मिल जाएगी।
- हार्ड कॉपी तहसील/SDO ऑफिस से प्राप्त की जा सकती है।