{"vars":{"id": "128336:4984"}}

Haryana Bal Shiksha Vibhag: हरियाणा में बाल शिक्षा विभाग का बड़ा कदम! प्राइवेट स्कूल में नहीं चलेंगे ये वाहन 

 
Haryana Bal Shiksha Vibhag: अंबाला शहर में बाल अधिकार आयोग की बैठक में स्कूलों को सख्त निर्देश दिए गए कि बच्चों की सुरक्षा से संबंधित किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।  वैध फिटनेस सर्टिफिकेट, काम करने वाला कैमरा और पुलिस वेरिफिकेशन के बिना किसी भी वाहन को बच्चों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आयोग ने स्कूल बसों के नियमित निरीक्षण, कर्मचारियों को प्रशिक्षण और बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश दिया।


ये निर्देश गुरुवार को अंबाला शहर में बाल अधिकार आयोग की समीक्षा बैठक में दिए गए। आयोग के सदस्य अनिल कुमार लाथर और श्याम शुक्ला ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे जिले में सभी स्कूल बसों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करें।

समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे आयोग ने संतोषजनक पाया। हालांकि, आयोग ने सभी विभागों को चेतावनी दी कि अगर कोई लापरवाही पाई गई तो ज़िम्मेदारी तय की जाएगी। 

जिला शिक्षा अधिकारी को सड़क सुरक्षा और सुरक्षित स्कूल परिवहन नीति पर बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया।