Haryana AgniVeer News: हरियाणा के अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी! हरियाणा सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा?
ग्रुप बी नौकरियों के लिए: 1 प्रतिशत
ग्रुप सी नौकरियों के लिए: 5 प्रतिशत
पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए: 20 प्रतिशत
वन विभाग के लिए: 10 प्रतिशत
हालांकि, सैन्य सेवा से लौटने वाले अग्निवीरों को सीधी भर्ती में आरक्षण देने का निर्णय अभी भी लंबित है।
सिलेक्शन प्रोसेस में छूट
पूर्व अग्निवीरों को अब विशेष कौशल परीक्षण से छूट दी गई है। हालांकि, उन्हें सिलेक्शन प्रोसेस के हिस्से के रूप में लिखित परीक्षा देनी होगी।
सभी कैटेगरी पर लागू
यह हॉरिजॉन्टल आरक्षण सभी सामाजिक कैटेगरी पर लागू होगा: अनुसूचित जाति (एससी), पिछड़ा वर्ग (बीसी-ए और बीसी-बी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और सामान्य कैटेगरी। चयन मेरिट के आधार पर होगा और उम्मीदवार की नियुक्ति उसी वर्टिकल कैटेगरी में की जाएगी, जिससे वह संबंधित है।
रिक्तियों को भरने का प्रावधान
यदि किसी विशेष कैटेगरी के लिए कोई योग्य पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं है, तो उस कैटेगरी के किसी अन्य योग्य उम्मीदवार से वह रिक्ति भरी जाएगी।
सरकार का कहना है कि इस निर्णय से पूर्व अग्निवीरों को नागरिक समाज में बेहतर रोजगार के अवसर और सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिलेगा।
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