जिला भिवानी को हाथ से मैला ढोने वालों से मुक्त घोषित किया गया: एडीसी दीपक बाबूलाल करवा
- वर्ष 2024-25 के सर्वेक्षण में हाथ से मैला ढोने का कोई मामला नहीं मिला
- यदि कोई व्यक्ति इस कार्य में संलिप्त है तो 15 मई तक कराएं पंजीकरण
भिवानी, 08 मई। एडीसी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद/डीआरडीए दीपक बाबूलाल करवा ने बताया कि जिला भिवानी में वर्ष 2024-25 के दौरान हाथ से मैला ढोने वालों की पहचान के लिए व्यापक सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण के दौरान जिले में हाथ से मैला ढोने का कोई भी मामला सामने नहीं आया, जिसके आधार पर जिला भिवानी को हाथ से मैला ढोने वालों से मुक्त जिला घोषित किया गया है।
एडीसी श्री करवा ने बताया कि यदि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति मैनुअल स्कैवेंजर अर्थात हाथ से मैला ढोने की गतिविधि में संलिप्त है, तो वह 15 मई 2026 तक अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/डीआरडीए भिवानी के लघु सचिवालय स्थित कार्यालय, प्रथम तल, कमरा नंबर 21, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने पूर्ण दस्तावेजों सहित स्व-घोषणा पत्र जमा करवाकर पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण के लिए सरकार का उद्देश्य इस अमानवीय प्रथा का पूर्ण उन्मूलन करना तथा प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाना है।
एडीसी ने आमजन से अपील की कि यदि किसी क्षेत्र में हाथ से मैला ढोने जैसी गतिविधि की जानकारी हो तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें, ताकि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, सामाजिक सम्मान और मानवीय गरिमा की दिशा में जिला प्रशासन निरंतर कार्यरत है तथा जिले को पूरी तरह स्वच्छ एवं सम्मानजनक समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।