सिरसा शहरी क्षेत्र में अवैध कॉलोनी में जमीन खरीद को लेकर जागरूक रहें नागरिक
Apr 9, 2026, 21:52 IST
सिरसा, 08 अप्रैल।
जिला नगर योजनाकार विभाग शहरी क्षेत्रों में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को लेकर सख्त है। विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि कई क्षेत्रों में कॉलोनियां बिना वैध लाइसेंस, सीएलयू या एनओसी प्राप्त किए ही विकसित की जा रही हैं, जोकि पूरी तरह से अवैध हैं।
जिला नगर योजनाकार कर्मवीर झाझडिय़ा ने बताया कि सिरसा के खाजाखेड़ा (हदबस्त नंबर 83) के अंतर्गत आने वाले खसरा नंबर 73//11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/2 में जमीन की खरीद न करें, जहां इस प्रकार की गतिविधियों की संभावना पाई गई है। उन्होंने अपील की है कि नागरिक अवैध कॉलोनी में जमीन खरीद को लेकर सतर्क रहें।