हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब महिला अनुबंध कर्मचारियों को मिलेगी 22 छुट्टी, विभाग ने जारी किया आदेश
हरियाणा सरकार ने महिला अनुबंध कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर एक लैटर जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि महिला अनुबंध कर्मचारियों को हर महीने मिलेगी एक अतिरिक्त आकस्मिक (Casual) छुट्टी दी जाएगी।
हरियाणा के महानिदेशक उच्च शिक्षा विभाग, पंचकूला द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के मानव संसाधन-III विभाग के 4 जुलाई 2025 के परिपत्र के आधार पर जारी किया गया है।
राज्य सरकार ने महिला अनुबंध (Contractual) कर्मचारियों को हर महीने 1 अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) देने का निर्णय लिया है। पहले महिला अनुबंध कर्मचारियों को एक वर्ष में अधिकतम 10 दिन आकस्मिक अवकाश मिलता था। अब उन्हें हर महीने 1 अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश मिलेगा, जिससे एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 22 दिन आकस्मिक अवकाश का लाभ मिलेगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ ?
उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी पात्र महिला अनुबंध कर्मचारियों को यह सुविधा मिलेगी, जिनमें शामिल हैं।
- एक्सटेंशन लेक्चरर (Extension Lecturer)
- क्लर्क (Clerk)
- चपरासी (Peon)
- प्रयोगशाला परिचारक (Laboratory Attendant)
- पुस्तकालय परिचारक (Library Attendant)
- डाटा एंट्री ऑपरेटर (Data Entry Operator)
- कंप्यूटर ऑपरेटर (Computer Operator)
- सफाई कर्मचारी (Safai Karamchari)
- अन्य पात्र महिला अनुबंध कर्मचारी