हरियाणा में बिजली का बिल ना भरने वालों की नहीं अब खैर! निगम करेगा ये सख्त कार्रवाई
सबसे पहले एसडीओ संबंधित उपभोक्ता को 3 नोटिस देगा और इसके बाद कार्यकारी अभियंता एक नोटिस देगा। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, इसके बाद भी उपभोक्ता द्वारा बिजली का बिल अदा नहीं किया गया तो निगम बैंक की तर्ज पर तहसीलदार के माध्यम से संबंधित की प्रॉपर्टी नीलाम करेगा। गौरतलब है कि प्रदेश में निगमों का 8247 करोड़ रुपये बकाया है। इनमें उत्तर हरियाणा प्रदेश का 3573 और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का 4674 करोड़ रुपये शामिल है। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, नोटिस के बाद भी यदि डिफाल्टर फिर भी भुगतान नहीं करते हैं तो लैंड रिकवरी एक्ट के तहत उनकी जमीन, गाड़ी, मशीनें और यहां तक कि गहनों की भी नीलामी की जा सकती है। बिजली अधिकारियों के अनुसार, एक लाख रुपये से अधिक राशि वाले डिफाल्टरों पर ही यह विशेष जांच की जाएगी।
इसी के साथ ही बिजली बिल डिफाल्टर हैं, जिन्होंने सालों से लाख से करोड़ों रुपये का अपना बिल जमा नहीं करवाया है। जब तक वह ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में वह अपनी प्रॉपर्टी खरीद व बेच नहीं सकेंगे। इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। Haryana News
हरियाणा प्रदेश के जिला में बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता नसीब सिंह ने बताया कि निगम ने ऐसे 26 डिफाल्टरों के मामले जिनके ऊपर दो करोड़ 27 लाख का बिजली बिल पेंडिंग है, उनको तहसीलदार के पास भेज दिया है।