हरियाणा सरकार अब कर्मचारियों को देगी लोन, ब्याज दरों और शर्तों में मिलेगी बड़ी राहत
मिली जानकारी के अनुसार, बीते दिनों मंत्रिमंडल ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी। अब वित्त विभाग ने इस व्यवस्था को अगले महीने से लागू करने की घोषणा कर दी है। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, PNB को वर्ष 2016 में हरियाणा सरकार ने इन ऋणों का पोर्टफोलियो सौंप दिया था। लगभग दस वर्षों तक कर्मचारियों को इसके बाद बैंक के जरिए ही लोन मिलता रहा। इस व्यवस्था को अब वित्त विभाग ने समाप्त कर दिया है। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, सात मई 2026 को जारी आदेश में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि पात्र कर्मचारियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक फंड विभागों को उपलब्ध करवाया जाएगा। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 मई तक PNB से ऋण लेने वाले कर्मचारियों की EMI और पुनर्भुगतान पहले की तरह बैंक को ही जारी रहेगा। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक सरकार और बैंक के बीच पूरा वित्तीय मिलान नहीं हो जाता। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, इस बदलाव की अधिसूचना 2 अप्रैल को हरियाणा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी थी। माना जा रहा है कि सरकारी खजाने से सीधे लोन मिलने पर कर्मचारियों को ब्याज दरों और शर्तों में अधिक राहत मिल सकती है।