हरियाणा सरकार ने बदले रिटायरमेंट के नियम, कर्मचारियों के कार्यकाल और ट्रांसफर में भी बड़ा बदलाव
मिली जानकारी के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी की रिटायमेंट में एक साल से अधिक समय बचा है, उन्हें ये छूट नहीं मिलेगी। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने लेटर जारी करते हुए ये ऑर्डर जारी किए हैं। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, हालांकि कुछ शर्तों के साथ ऐसे कर्मचारियों का ट्रांसफर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में किया जा सकता है।
ये क्राइटेरिया रहेगा
लेटर से मिली जानकारी के अनुसार, इस प्रकार के ट्रांसफर को ऑफिसियल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। इसलिए, कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा नियमावली 2016 के तहत TA/DA और जॉइनिंग टाइम के हकदार नहीं होंगे। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, सरकार ने 1988 के पुराने निर्देश में ये बदलाव किया है। ऑर्डर स्टेट के सभी प्रशासनिक सचिवों, निगमों के प्रबंध निदेशक (एमडी), डिविजन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को भेजा गया है, ताकि वे नए नियमों को सख्ती से लागू करें।
रेगुलर कर्मचारी
मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश में करीब 3.25 लाख रेगुलर कर्मचारी हैं। ये आदेश हर उन कर्मचारी को प्रभावित करेगा, जो भी रिटायरमेंट के करीब होगा। हालांकि रिटायमेंट के करीब कितने कर्मचारी होंगे, अभी इसका डाटा रिलीज नहीं किया गया है। Haryana News
ऑर्डर की कॉपी...
क्या थे पुराने नियम…
जानकारी के मुताबिक, जिस कर्मचारी की रिटायरमेंट में सिर्फ 1 साल या उससे कम समय बचा है, उसे जबरदस्ती ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी अपनी पसंद की पोस्टिंग बता सकते हैं। अगर वहां खाली पद होगा, तो विभाग उन्हें वहां एडजेस्ट करने की कोशिश करेगा। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी एक ही जगह पर 5 साल से ज्यादा समय से काम कर रहा है, तब भी उसे वहां बने रहने दिया जा सकता है, अगर उसकी रिटायरमेंट करीब हो। लेकिन अगर सरकार या विभाग को कामकाज के लिए जरूरत लगे, तो ऐसे कर्मचारी का भी ट्रांसफर किया जा सकता है।