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Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल की दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी, जानें कब से लागू होगी

 
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने द्वितीय और चौथे शनिवार की सभी कोर्ट की छुट्टी को निरस्त कर दिया है। अब जुलाई 2025 से महीने के सभी शनिवार कोर्ट खुलेगी।

14 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा आदेश

दरअसल, एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में, विधि और न्याय मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय (संशोधन) नियम, 2025 की नोटिफिकेशन जारी की है। जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री और कार्यालयों के लिए दूसरे और चौथे शनिवार को कार्य दिवसों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। यह संशोधन 14 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। खबरों की मानें, तो ये बदलाव सुप्रीम कोर्ट के नियमों के आदेश II, नियम 1 से 3 के अंतर्गत आते हैं और परिचालन दिनों और कार्यालय समय के लिए एक संशोधित रूपरेखा पेश करते हैं। नई नोटिफिकेशन के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के कार्यालय अब निर्दिष्ट छुट्टियों और आंशिक कार्य दिवसों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम करेंगे। हालांकि, नियमित कार्यदिवसों पर शाम 4:30 बजे के बाद केवल बेहद जरूरी फाइलिंग ही स्वीकार की जाएगी।

शनिवार को 10 बजे से लेकर एक बजे तक खुलेंगे दफ्तर

शनिवार को कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा और तत्काल मामलों को दोपहर 12 बजे से पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। क्रिसमस या नए साल के दिन जैसे स्पेशल छुट्टी के लिए, कार्य समय भारत के मुख्य न्यायाधीश की ओर से मामले-दर-मामला आधार पर निर्धारित और घोषित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट (संशोधन) नियम, 2025 का पूरी जानकारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय दोनों की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराई जाएगी। :