हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू , इन कामों को करने पर रहेगी रोक ?
जारी आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों और उनके 200 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय सशस्त्र, लाठी, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू सहित किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने तथा हथियारों के साथ भीड़ इक_ा करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसके साथ ही किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए परीक्षा वाले दिन 03 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित सभी फोटोस्टेट व फोटो कॉपी की दुकानें भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व अन्य सरकारी कर्मचारियों तथा सिख समुदाय द्वारा धार्मिक प्रतीक के रूप में धारण की जाने वाली म्यान बुद्ध कृपाण पर लागू नहीं होगें। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।