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हरियाणा के इन दो जिलों में धारा 163 लागू , जाने वजह ?

नीट (यूजी) परीक्षा-2026 के मद्देनजर धारा 163 लागू :- जिलाधीश सचिन गुप्ता

नगर परिषद वार्ड13 उप-चुनाव के मद्देनज़र धारा 163 लागू

 
Naya Haryana, झज्जर : आगामी 10 मई को नगर परिषद झज्जर के वार्ड नंबर-13 में होने वाले उप-चुनाव के मद्देनज़र जिला प्रशासन द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। जिलाधीश स्वप्निल रविन्द्र पाटिल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत संबंधित क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार, उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, बर्छा, कुल्हाड़ी, गंडासा, चाकू, साइकिल चेन आदि लेकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही मतदान दिवस 10 मई को मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर भी रोक लगाई गई है।

 उन्होंने बताया कि यह आदेश चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

नीट (यूजी) परीक्षा-2026 के मद्देनजर धारा 163 लागू :- जिलाधीश सचिन गुप्ता

- एनटीए 3 मई 2026 को आयोजित करवायेगा नीट यूजी परीक्षा

रोहतक, 22 अप्रैल : जिलाधीश सचिन गुप्ता ने राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 3 मई को आयोजित करवाई जा रही नीट (यूजी) परीक्षा 2026 के पारदर्शी व शांतिपूर्वक आयोजन के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किये है।

जिलाधीश सचिन गुप्ता द्वारा जारी आदेश के तहत नीट (यूजी) परीक्षा 2026 के लिए जिला में स्थापित किये गए परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा परीक्षा केंद्रों की परिधि में हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा परीक्षा के दौरान 3 मई को दोपहर बाद 2 से 5 बजे तक परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में स्थित सभी फोटोस्टेट/जेरॉक्स की दुकानें, डुप्लीकेटिंग सुविधाएं, साइबर कैफे एवं संबंधित दुकानें बंद रहेंगी।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश पुलिस व अन्य ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य संबंधित अधिनियमों व नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।