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Haryana : हरियाणा में घर बनाना हुआ महंगा, पत्थर और रेत की रॉयल्टी दरों में हुआ संशोधन

 
Haryana : हरियाणा सरकार ने खनन नियम 2012 में संशोधन की मंजूरी दे दी है। जिसके तहत अब प्रदेश में घर का निर्माण करना महंगा पड़ेगा। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल बैठक में हरियाणा लघु खनिज रियायत, भण्डारण, खनिजों का परिवहन व अवैध खनन रोकथाम नियम 2012 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।

जानें कितना महंगा हुआ मटीरियल

इसके तहत पत्थर और रेत के लिए रॉयल्टी दरों में संशोधन किया गया है। नए संशोधन के तहत पत्थर की रॉयल्टी 45 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये और रेत की रॉयल्टी को 40 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति टन किया गया है। वहीं, सरकार ने अंतर-राज्यीय खनिज परिवहन शुल्क लिए जाने को भी मंजूरी प्रदान की है। यानी पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिमाचल व अन्य प्रदेश से हरियाणा में आने वाले खनिज वाहनों से 100 रुपये प्रति टन का शुल्क लगाया जाएगा। यदि ई-ट्रांजिट में गंतव्य हरियाणा के भीतर है, तो 100 रुपये निर्धारित किया गया है और यदि ई-ट्रांजिट में गंतव्य हरियाणा के बाहर कहीं भी है, तो 20 रुपये निर्धारित किया गया है। रायल्टी बढ़ाने व खनिज परिवहन शुल्क लागू किए जाने से निर्माण सामग्री की लागत बढ़ना तय है, जिसका सीधा असर भवन निर्माण पर पड़ेगा। रेत और पत्थर की रॉयल्टी बढ़ने से खदान मालिकों को सरकार को अधिक पैसे देने होंगे। इससे रेत और बजरी की लागत बढ़ेगी।