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आमजन को न्याय तक आसान पहुंच उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है स्थायी लोक अदालत*

 

गुरुग्राम, 25 जून- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम निशा के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), गुरुग्राम द्वारा स्थायी लोक अदालत (लोक उपयोगिता सेवाएं) की कार्यप्रणाली, अधिकार क्षेत्र एवं लाभों के संबंध में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पैरा लीगल वालंटियर्स, पैनल अधिवक्ताओं, शिक्षण संस्थानों, सामुदायिक संगठनों तथा अन्य हितधारकों के सहयोग से विधिक जागरूकता शिविर आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से आमजन को स्थायी लोक अदालत की उपयोगिता तथा उससे मिलने वाले लाभों की जानकारी दी जा रही है।

जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत की भूमिका को दर्शाने वाले पोस्टर, पंपलेट, बैनर तथा डिजिटल सामग्री तैयार कर जिला न्यायालय परिसर, डीएलएसए एवं एसडीएलएससी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बैंकों, बिजली एवं जलापूर्ति कार्यालयों, लोक उपयोगिता सेवा केंद्रों तथा अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित और वितरित की गई है।

कार्यक्रमों में लोगों को बताया गया कि स्थायी लोक अदालत बिजली आपूर्ति, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, परिवहन सेवाएं, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, बीमा सेवाएं, अस्पताल एवं औषधालय सेवाएं, आवास एवं संपदा सेवाएं, एलपीजी सेवाएं, शिक्षण संस्थान तथा डाक एवं दूरसंचार सेवाओं से जुड़े विवादों के समाधान के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक मंच है। यहां विवादों का निस्तारण कम समय और कम खर्च में किया जा सकता है।

जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान स्थायी लोक अदालत के प्रमुख लाभों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। नागरिकों को बताया गया कि यहां विवादों का त्वरित एवं कम खर्च में निस्तारण होता है, प्रक्रिया सरल एवं कम औपचारिक होती है, सुलह एवं समझौते के माध्यम से समाधान का अवसर मिलता है तथा न्यायालय शुल्क नाममात्र अथवा नहीं के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त स्थायी लोक अदालत के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, जिससे लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया और उससे जुड़े अतिरिक्त खर्चों से राहत मिलती है।

नागरिकों को यह भी अवगत कराया गया कि लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया अपनाने से पूर्व स्थायी लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर सौहार्दपूर्ण एवं शीघ्र समाधान प्राप्त किया जा सकता है। यह व्यवस्था आमजन को न्याय तक सरल, सुलभ और प्रभावी पहुंच उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम निशा ने नागरिकों से स्थायी लोक अदालत द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने तथा आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की अपील की। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी एवं विधिक सहायता के लिए नागरिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम से संपर्क कर सकते हैं अथवा विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं।