Odisha Parcel Bomb Wedding Case: शादीशुदा जोड़े को गिफ्ट में भेजा था बम, दूल्हे और दादी की हो गई थी मौत, आरोपी लेक्चरर को सात साल बाद मिली ये सजा
May 29, 2025, 14:00 IST
Odisha Parcel Bomb Wedding Case: ओडिशा के बोलनगीर जिले की एक कोर्ट ने 2018 के पटनागढ़ पार्सल बम केस में एक आरोपी को दोषी ठहराया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। दरअसल, यह भारत का पहला ऐसा मामला था, जिसमें दूल्हे और दूल्हन को गिफ्ट में बम रखकर दिया गया था। अब इस मामले में सात साल बाद फैसला आया है। कोर्ट ने स्थानीय कॉलेज में तत्कालीन लेक्चरर पुंजिलाल मेहर को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) की अदालत ने मेहर पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो फैसले के समय मौजूद थे। खबरों की मानें, पुंजिलाल मेहर ने कथित तौर पर शादी के तोहफे के रूप में सौम्य शेखर नाम के एक युव को बम भेजा था। जब शादी के कुछ दिन बाद इस गिफ्ट को खोला गया तो बस बलास्ट हो गया और इस हादसे में सौम्य शेखर और उसकी 85 साल की दादी की मौत हो गई। वहीं सौम्य शेखर की सीमा साहू को गंभीर चोटें आईं। यह मामला 23 फरवरी, 2018 का है। खबरों की माने, तो नई दुल्हन और उसके परिवार के अनुरोध तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से अपील की थी कि इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी जाए। जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने क्राइम ब्रांच को जांच करने का आदेश दिया था। जांच में पता चला कि भैंसा में ज्योति विकास कॉलेज में लेक्चरर पुंजीलाल मेहर की दूल्हे की मां के साथ पेशेवर दुश्मनी थी, जहां वह कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में काम करती थीं। पुलिस ने कहा कि इसी कारण से पुंजीलाल मेहर ने उसके बेटे सौम्य की हत्या की साजिश रची और 2018 में शादी के तोहफे के तौर पर बम भेज दिया। जिससे सौम्य शेखर की मौत हो गई थी।