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अब प्राइवेट बसों में भी नहीं लगेगा किराया; फ्री पास होंगे मान्य, परिवहन आयुक्त ने जारी किए आदेश

 
Naya Haryana : हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में अब प्राइवेट बसों में भी किराया नहीं देना पड़ेगा क्योंकि अब फ्री पास मान्य होने वाले है। जानकारी के मुताबिक, हरियाणा में निजी बस संचालकों की मनमानी और रियायती पास धारकों को बस में न चढ़ाने की शिकायतों पर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। 

मिली जानकारी के अनुसार, परिवहन आयुक्त कार्यालय ने निर्देश जारी किए हैं कि राज्य के सभी निजी स्टेज कैरिज संचालकों को हरियाणा रोडवेज की तरह ही सभी श्रेणियों के 'फ्री' और 'कन्सेशनल' पास धारकों को यात्रा करवानी होगी। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से सभी डीटीओ-सह-सचिवों को लैटर जारी किया गया है। इस लैटर में खास बात ये है कि अगर कोई निजी बस संचालक पास होने के बावजूद यात्री को बस में चढ़ने से रोकता है, तो इसकी शिकायत संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) कार्यालय या सीधे परिवहन विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हैं, जिसके दायरे में प्रदेश में संचालित हो रही करीब 1750 निजी बसें आएंगी। 'स्टेज कैरिज स्कीम 2016' की शर्तों का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, स्टेट गैरिज ट्रांसपोर्ट सोसायटी एंड प्राइवेट बस ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन ने इस आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। एसोसिएशन के राज्य प्रधान डॉ. धन सिंह ने कहा कि जब तक सरकार भुगतान और प्रतिपूर्ति की लिखित नीति स्पष्ट नहीं करती, तब तक रोडवेज के पास उनकी बसों में मान्य नहीं होंगे। Haryana News

विभाग की ओर से जारी लेटर…