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   सावधानी के साथ दिए जाएं एसआईआर के तहत नोटिस: एसडीएम महेश कुमार

 


भिवानी, 28 जुलाई। एडीसी एवं बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी दीपक बाबू लाल करवा के मार्गदर्शन में लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत नोटिस वितरण एवं ऑनलाइन प्रक्रिया संबंधी कार्यशाला आयोजित हुई। एसडीएम महेश कुमार ने निर्देश दिए कि एसआईआर के तहत नोटिस जारी करने में पूरी सावधानी बरती जाए। सुनवाई से पहले कम से कम सात दिन का समय दिया जाए। सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज मतदाताओं द्वारा दिए जाएंगे, उनकी गहनता से जांच की जाए। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई को मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। कार्यशाला में एसडीएम लोहारू मनोज दलाल, एसडीएम तोशाम संदीप कुमार, एसडीएम सिवानी विजया मलिक भी मौजूद रहे।
एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि एसआईआर के अंतर्गत केवल तीन श्रेणियों के मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। इनमें नो मैपिंग, डिस्क्रेपेंसी/लॉजिकल तथा अदर कैटेगरी के मामले शामिल हैं। इन सभी मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दस्तावेजों का सत्यापन कर सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक नोटिस के बाद सुनवाई की तिथि कम से कम सात दिन बाद निर्धारित की जाए, ताकि संबंधित मतदाता को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का पर्याप्त अवसर मिल सके। विशेष परिस्थितियों में सुनवाई की तिथि एक बार पुनर्निर्धारित भी की जा सकती है।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। सभी अधिकारी नाम, जन्मतिथि, पता एवं अन्य विवरणों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करें तथा सभी अनिवार्य दस्तावेज, मतदाता का फोटो एवं रसीद समय पर पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करते हुए एसआईआर-2026 की प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।
इस दौरान निर्वाचन उप तहसीलदार रामफल ने सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ), अतिरिक्त एईआरओ तथा संबंधित अधिकारियों को एसआईआर पोर्टल पर नोटिस जारी करने, सुनवाई निर्धारित करने तथा मामलों के ऑनलाइन निस्तारण की विस्तृत जानकारी दी।
प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर रवि व प्रधूमन ने बताया कि एईआरओ अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड के माध्यम से ईसीआई नेट पर एसआईआर पोर्टल खोलकर नोटिस जेनरेशन विकल्प से संबंधित बीएलओ के लिए नोटिस जारी करेंगे। बीएलओ द्वारा नोटिस वितरित करने के बाद मतदाता से प्राप्त रसीद एवं मतदाता का फोटो पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर वितरित और लंबित नोटिसों की स्थिति भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी।
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उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 31 जुलाई 2026 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जोडऩे, संशोधन कराने अथवा आपत्तियां दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा तथा 3 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
इस दौरान सहायक/अतिरिक्त सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, जूनियर प्रोग्रामर राकेश व चुनाव कार्यालय स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।