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हरियाणा में नया घर बनाने के लिए पड़ोसियों की लेनी होगी अनुमति, जानिये क्या है नया नियम

 
Naya Haryana : हरियाणा के लोगों के लिए ये एक जरुरी और बड़ी अपडेट है। जो अपना नया घर बनाने की सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये सूचना बहुत ही जरुरी है। हरियाणा में अब नया घर बनाने वालों के लिए नया नियम आ गया है। 

अब प्रशासन के साथ साथ पड़ोसियों की भी मकान बनाने की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसकी जानकारी खुद सीएम नायब सिंह सैनी ने दी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब स्टिल्ट पार्किंग सहित चार मंजिला मकान का निर्माण गुरुग्राम को छोड़कर पूरे हरियाणा में केवल उन्हीं सड़कों पर किया जा सकेगा, जिनकी चौड़ाई कम से कम 10 मीटर होगी।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे निर्माण के लिए संबंधित मकान मालिक को अपने पड़ोसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा। बिना NOC के इस प्रकार का निर्माण मान्य नहीं होगा।

स्टिल्ट पार्किंग का अर्थ है कि भवन के भूतल (ग्राउंड फ्लोर) को खाली छोड़कर केवल वाहनों की पार्किंग के लिए उपयोग किया जाए, जबकि ऊपर की मंजिलों पर आवासीय निर्माण किया जाए।

मुख्यमंत्री के अनुसार, यह निर्णय शहरी क्षेत्रों में बढ़ती भीड़, ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे न केवल यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों को बेहतर पार्किंग सुविधा भी मिल सकेगी।