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Haryana Family ID नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब इन लोगों का नहीं बनेगा PPP

 हरियाणा सरकार ने नई फैमिली ID बनवाने को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 
 
Haryana Family ID New Update: हरियाणा में नई फैमिली ID बनवाने को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश सरकार ने PPP के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब फैमिली ID के लिए आधार कार्ड में हरियाणा का एड्रेस होना अनिवार्य कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, इस नियम का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो प्रदेश में रह रहे हैं, लेकिन उनके आधार कार्ड में किसी दूसरे राज्य का एड्रेस लिखा हुआ है। 

सरकार ने किया स्पष्ट 

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नई फैमिली ID केवल उन्हीं लोगों की बनेगी।जिनके आधार कार्ड में सिर्फ हरियाणा का एड्रेस होगा। अगर आपके आधार कार्ड में किसी दूसरे राज्य का एड्रेस है, तो आप फैमिली आईडी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए पहले आपको अपने आधार कार्ड में एड्रेस को बदलवाना पड़ेगा। 

Family ID में चाहिए ये दस्तावेज

  • -जन्म प्रमाण पत्र
  • -स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट (SLC)
  • -वोटर आईडी कार्ड
  • -DMC (विस्तृत अंक प्रमाण पत्र)

 आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराने के बाद कर सकेंगे अप्लाई


अगर आपके पास इनमें से कोई एक दस्तावेज है और उसमें हरियाणा का एड्रेस है, तो आप परिवार पहचान पत्र के लिए पात्र माने जाएंगे और अपने आधार कार्ड में पता बदलवाकर फैमिली आईडी के लिए अप्लाई कर सकेंगे।