हरियाणा में साँझी दीवार के लिए पड़ोसी से लेनी होगी NOC, जाने सरकार के नियम ?
Apr 27, 2026, 23:43 IST
Naya Haryana : 2017 में हरियाणा बिल्डिंग एक्ट के अनुसार पहले से ही HSVP (HUDA), MC, हाउसिंग बोर्ड, सहित सभी विभागों में ये नियम बना रखा है कि साँझी दीवार के लिए पड़ौसी से NOC लेनी होगी या फिर पड़ौसी कि 4 इंच छोड़कर अपनी जमीन में दीवार निकालनी होगी।
सरकार ये नियम कॉमन दीवार के बढ़ते कलेश को ख़त्म करने के लिए लेकर आई थी लेकिन ये नियम आज तक लागू नहीं हुआ! खुद HSVP विभाग ने आज तक भी इस नियम को लागू नहीं किया है !एक मालिक आकर दूसरे कि जमीन में दीवार खड़ी करके मुंह मांगी रकम वसूलने की कोशिश करता है नहीं तो कोर्ट से मकान पर सटे कि धमकी देता है और दूसरी तरफ़ 4 इंच खोने वाला अपनी शिकायत कभी थाने तो कभी HSVP के काटने को मजबूर होता है जिसका समाधान खुद HSVP विभाग के पास भी नहीं होता, क्योंकि विभाग पहली पार्टी को बिना नियम लागू किए मकान का कॉम्प्लिकेशन सर्टिफिकेट का NOC जारी कर देता है।
इसलिए HSVP विभाग भी खुद कुछ नहीं बोल पाता! दूसरी पार्टी की लाखो की जमीन गवा देता है। पड़ौस का विवाद ज्यों का त्यों रहता है ।