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Haryana: हरियाणा में इन ट्रैवल एजेंटों पर लगेगा अंकुश, सरकार हुई अलर्ट

 
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में डंकी रूट के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार अलर्ट हो गई है। जानकारी के मुताबिक, सरकार ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए जिलों को अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) नामित कर दिया है। हालांकि सरकार ने इस मामले में 8 महीने की देरी की है।

मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन एवं विनियमन अधिनियम, 2025 को सरकार ने 8 महीने पहले नोटिफाई किया था। हाल ही में हरियाणा में अमेरिका गए सैकड़ों युवाओं को डिपोर्ट किया गया है। इन युवाओं ने लाखों रुपया खर्च करके गलत तरीके से 'डंकी रूट' से अमेरिका में प्रवेश किया था। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, इस अधिनियम को सरकार ने 9 अप्रैल 2025 को नोटिफाई किया गया था, सबसे अहम बात यह है कि एक्ट के आवश्यक नियमों को अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है।

रजिस्ट्रेशन की पावर Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, सूबे के गृह विभाग द्वारा 11 दिसंबर को ये आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, अतिरिक्त उपायुक्तों (ADC) को पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतों की सुनवाई के लिए लोकपाल के रूप में नामित किया गया है। जबकि उपायुक्त (DC) अपने-अपने जिलों में ट्रैवल एजेंटों के पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

भेज सकेंगे मामले Haryana News

जानकारी के मुताबिक, एक्ट की धारा 15 के तहत, किसी ट्रैवल एजेंट की चूक से पीड़ित कोई भी व्यक्ति उसके समाधान के लिए लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है।

मिली जानकारी के अनुसार, लोकपाल शिकायत के समाधान के लिए उचित समझे जाने वाले आवश्यक कदम उठाएगा और यदि आवश्यक हो, तो मामले को संबंधित क्षेत्राधिकार के पुलिस प्राधिकरण को भेज सकता है।