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Haryana: हरियाणा में इन परिवारों को मिलेंगे 80 हजार रुपये, जानें इस योजना के बारे में 

 
  Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के निवासियों को बड़ी राहत दी है। अगर आप हरियाणा में रहते हैं और आपके पास खुद का मकान है, तो उसकी मरम्मत के लिए आपको अब जेब ढीली करने की जरूरत नहीं है। डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत सरकार 80,000 रुपये  तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति को saralharyana.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है और इसमें जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है।

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

इस योजना के लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या उससे कम है।

जो हरियाणा के मूल निवासी हैं।

जिसके नाम पर मकान है और उस मकान की मरम्मत के लिए सहायता चाहिए।

आवेदक के पास घर का मालिकाना हक होना जरूरी है।

सरकार यह राशि एकमुश्त तौर पर देती है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाता है कि इसका उपयोग केवल मकान की मरम्मत के लिए ही हो।

शहरी क्षेत्र के लोगों के पास कम से कम 35 वर्ग गज और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास 50 वर्ग गज का खुद का मकान होना चाहिए। साथ ही मकान कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए।

शहरी क्षेत्र में मकान की रजिस्ट्री जरूरी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सचिव द्वारा प्रमाणित मकान स्वामित्व प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

मरम्मत योग्य घर की फोटो

मरम्मत का अनुमानित खर्च

मरम्मत के बाद की संभावित फोटो

परिवार पहचान पत्र

संपत्ति आईडी (यदि उपलब्ध हो)

आधार से लिंक किया हुआ बैंक खाता