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Haryana : हरियाणा में डाॅक्टरों की हड़ताल का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, आज होगी सुनवाई 

 
Haryana : हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर डॉक्टरों की प्रदेशव्यापी व अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। इसके खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका दाखिल करते हुए पंचकूला निवासी अरविंदर सेठ ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकारी अस्पताल राज्य में मेडिकल सुविधाओं की रीढ़ हैं। सरकारी अस्पतालों पर आम नागरिक और खास तौर पर प्राइवेट अस्पतालों का खर्च न उठा पाने वाले लोग पूरी तरह से निर्भर हैं। 

अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के डाॅक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। डाॅक्टरों के इस निर्णय के चलते प्रदेश में मेडिकल सुविधाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। सर्जरी, डायलिसिस, डिलिवरी, ट्रॉमा केयर संबंधी सेवाओं को या तो कैंसिल किया जा रहा है या इसकी तारीख को आगे बढ़ाया जा रहा है।

याची ने कहा कि कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार राज्य में डाॅक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों की मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। याची ने कहा कि इस हड़ताल के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध मेडिकल सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इस हड़ताल के चलते स्टाफ की कमी का अस्पताल सामना कर रहे हैं और जिला अस्पतालोंं में दूर-दराज से आने वाले रोगियों को भी बिना इलाज वापस जाने को मजबूर होना पड़ रहा है।

याची ने कहा कि पीजीआई चंडीगढ़ के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट यह स्पष्ट आदेश जारी कर चुका है कि डाॅक्टरों की सेवाएं आपात सेवाएं हैं और इन्हें किसी भी प्रकार से बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। याचिका में अपील की गई है कि प्रदेश में मेडिकल सेवाओं को तुरंत बहाल करने का आदेश जारी किया जाए और इस हड़ताल को अवैध घोषित किया जाए। साथ ही डाॅक्टरों व सरकार के बीच विवाद का निपटारा करने के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की जाए।