Haryana: हरियाणा में शामलात भूमि पर बने मकानों को सरकार करेगी नियमित, ऐसे करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरु हो चुकी है, पात्र ग्रामीण ग्राम सचिव, बीडीपीओ, डीडीपीओ तथा सीईओ कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
सीईओ जिला परिषद मनीष फोगाट ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र ग्रामीण अपने मकानों को नियमित कराने के लिए 2004 के कलेक्टर रेट का डेढ़ गुना शुल्क जमा कर स्वामित्व हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल ग्रामीणों के आवासीय सुरक्षा अधिकार को सशक्त करेगा, बल्कि गांवों में नियोजित विकास और संपत्ति के वैध दस्तावेजीकरण को भी प्रोत्साहित करेगा।
ग्रामीणों को अपने मकानों को नियमित कराने के लिए ग्राम पंचायत, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) अथवा जिला परिषद के जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ) कार्यालय के माध्यम से आवेदन करना होगा।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत केवल वही आवेदक पात्र होंगे, जिनका मकान उसी गांव में हो और जिसका निर्माण 31 मार्च 2004 से पहले किया गया हो। साथ ही, मकान से किसी भी प्रकार की सार्वजनिक उपयोगिता, यातायात व्यवस्था या विकास कार्य में बाधा नहीं आनी चाहिए। यह भी अनिवार्य है कि जिस भूमि पर मकान बना है, वह तालाब, सड़क या अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित नहीं होनी चाहिए।
सीईओ ने पात्र ग्रामीणों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपने मकानों को कानूनी मान्यता दिलाएं। उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीणों के लंबे समय से चले आ रहे आवासीय असुरक्षा के मुद्दे को हल करेगी और संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व दस्तावेज प्राप्त करने में मददगार साबित होगी।