Haryana: हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू , इन कामों को करने पर रहेगी पाबंदी ?
Apr 5, 2026, 09:31 IST
Haryana: जिलाधीश सचिन गुप्ता ने 5 अप्रैल को महम में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए है। साइबर कैफे, पीजी संचालक, गैस्ट हाऊस, होटल व मकान मालिकों को भी अपने यहां आने वाले आगंतुकों, किरायेदारों का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करने व पहचान पत्र की फोटोकॉपी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए है।
जिलाधीश सचिन गुप्ता द्वारा जारी आदेश के तहत महम उपमंडल में 5 अप्रैल 2026 को ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी एवं चाइनीज माइक्रो लाइट जैसे उड़ने वाले उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
इसी तरह महम में स्थित सभी साइबर कैफे, पीजी संचालक, गेस्ट हाउस, होटल, कार्यालय संचालक एवं मकान मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहां आने वाले सभी आगंतुकों, किरायेदारों एवं कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करें तथा उनके पहचान पत्र की फोटो कॉपी सुरक्षित रखें। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।