Haryana: हरियाणा के इस जिले धारा-163 लागू , जाने इसकी बड़ी वजह ?
मिली जानकारी के अनुसार, DC एवं जिलाधीश सुशील सारवान ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण समय में किसी भी तरह की लापरवाही या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत विशेष आदेश जारी किए गए हैं, जो निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेंगे। Haryana News
बोर्ड परीक्षाएं
जानकारी के मुताबिक, HBSE द्वारा 25 फरवरी से 01 अप्रैल 2026 तक सेकेंडरी (रेगुलर/री-अपीयर/एजुकेशनल), सीनियर सेकेंडरी (रेगुलर/री-अपीयर/एजुकेशनल) तथा डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (री-अपीयर) की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सभी परीक्षाएं दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होंगी। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही फोटोकॉपी, फोटोटेट मशीनों और अन्य कॉपिंग उपकरणों के संचालन पर भी रोक लगाई गई है, ताकि नकल जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।
इन कामों पर रोक
जानकारी के मुताबिक, आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र या अन्य चोट पहुंचाने वाले हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। नारेबाजी, धरना-प्रदर्शन और भीड़ एकत्रित करने जैसी गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। Haryana News
सख्त कार्रवाई
मिली जानकारी के अनुसार, ये आदेश 25 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेंगे। सभी थाना प्रभारियों को इन निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।