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 Haryana: हरियाणा में स्कॉलरशिप को लेकर बदला नियम, अब करना होगा ये काम 

 
Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य में अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC) और अन्य पात्र वर्गों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने विद्यार्थियों के बैंक खाते को आधार से लिंक करने और स्कूल-कॉलेजों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के निर्देश दिए।

सीएम ने कहा कि मेधावी और जरूरतमंद छात्र आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़ें, यह सरकार की जिम्मेदारी है। अधिकारी सुनिश्चित करें कि पात्र विद्यार्थियों को समय पर स्कॉलरशिप मिले।

आवेदन की अंतिम तिथि और पोर्टल

हरियाणा के सभी छात्र-छात्राएं इस योजना का लाभ उठाने के लिए 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल saralharyana.gov.in पर आवेदन जमा कर सकते हैं।