Haryana : हरियाणा में गरीब परिवारों की हुई मौज, सरकार देगी 100 गज का प्लॉट; आवंटन प्रक्रिया शुरू
Haryana : हरियाणा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत प्लॉट आवंटन प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू हो गया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए 100 गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं। CM नायब सिंह सैनी ने प्लॉट आवंटन प्रक्रिया के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।
1.58 लाख आवेदकों को दिए जाएंगे प्लॉट
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में 537 ग्राम पंचायतों और 24 महाग्राम पंचायतों में 1.58 लाख आवेदकों को प्लॉट आवंटन पत्र दिए जाएंगे। योजना के अनुसार ग्राम पंचायत आवेदकों को 100 गज के आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे। जबकि महाग्राम पंचायतों में 50 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। हरियाणा के सीएम ने सोमवार को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अलावा अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं पर बैठक की।
जानें क्या है योजना
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (एमएमजीएवाई) शुरू की गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोगों को 100 गज तक का प्लॉट आवंटित किया जाएगा, जिनके पास अपना घर नहीं है। इस योजना के तहत 100 गज का प्लॉट मात्र 1 लाख रुपये में मिलेगा। इस योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।
हालांकि, प्लॉट केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिन्हें महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना (एमजीजीबीवाई) में शामिल होने के बावजूद आवास नहीं मिल पाया है। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने उन लोगों के नामों की सूची उपलब्ध कराई थी, जिन्हें पिछले 15 वर्षों में एमजीजीबीवाई के तहत प्लॉट नहीं मिल पाए हैं। लाभार्थियों की सूची ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार की जाएगी।
एक साल के अंदर खरीदना होगा प्लॉट
हरियाणा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत अगस्त-सितंबर 2024 तक आवेदन करने वालों को प्लॉट आवंटित किए जा रहे हैं। बता दें कि इस योजना के लिए नए आवेदन फिलहाल बंद हैं। ये आवंटन अगस्त-सितंबर तक आवेदन करने वालों के लिए हैं। जानकारी के मुताबिक लाभार्थियों के नाम ‘अधिकार पत्र’ जारी किए जाएंगे। ‘अधिकार पत्र’ जारी होने के एक साल के अंदर लाभार्थी को यह प्लॉट खरीदना होगा।
1 लाख देने होंगे
100 गज के प्लॉट के लिए लाभार्थी को 100 रुपये देने होंगे। लाभार्थी को प्लॉट का पैसा एकमुश्त देना होगा। हालांकि, इसके लिए लाभार्थी के पास एक साल का समय होगा। यह तारीख पावर ऑफ अटॉर्नी जारी होने की तारीख से मानी जाएगी।
कैसे मिलेगा प्लॉट, किन दस्तावेजों की होगी जरूरत
सरकार से पावर ऑफ अटॉर्नी मिलने के बाद लाभार्थी एक साल के अंदर प्लॉट खरीद सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए लाभार्थी को एसडीएम के सामने पेश होना होगा। नियमों के अनुसार, प्लॉट की रजिस्ट्री के समय खरीदार और विक्रेता दोनों को नीचे दिए गए दस्तावेज साथ लाने होंगे।
यहाँ से डाउनलोड करें बेनामी फॉर्म
प्लॉट की रजिस्ट्री होने के बाद, प्लॉट बेचने वाले व्यक्ति के खाते में रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। खरीदार और विक्रेता दोनों को एसएमएस के ज़रिए पूरे लेन-देन की सूचना मिलेगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पहले चरण के तहत 61 ग्राम पंचायतों और एक महाग्राम पंचायत में 4532 प्लॉट आवंटित किए गए।