Haryana Police Jobs: हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती में किया बदलाव, अब होंगे ये नये नियम
इन संशोधनों के तहत पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 12.16 में संशोधन किया गया है। मौजूदा उप-नियम (8) को प्रतिस्थापित करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक मापन परीक्षण (PMT) और शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षण (PST) में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से प्रत्येक श्रेणी के विज्ञापित पदों की संख्या से दस गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा, जिन्हें नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
नॉलेज टेस्ट में 97 प्रतिशत वेटेज होगा और यह वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न समान अंक का होगा। परीक्षा हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में आयोजित होगी, सिवाय उन स्थितियों के जब हिंदी/अंग्रेज़ी भाषा के ज्ञान का परीक्षण किया जाना हो।
प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, सामान्य तर्कशक्ति, मानसिक योग्यता, संख्यात्मक क्षमता, कृषि, पशुपालन तथा संबंधित क्षेत्रों या ट्रेड्स से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे। कम से कम 10 प्रतिशत प्रश्न बेसिक कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित और कम से कम 20 प्रतिशत प्रश्न हरियाणा के मूलभूत ज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्नों का स्तर शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप होगा — कॉन्स्टेबल के लिए 10+2 और सब-इंस्पेक्टर के लिए स्नातक स्तर।
सामान्य श्रेणी के पदों के लिए चयन हेतु नॉलेज टेस्ट में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणी (वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल) के उम्मीदवारों को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिससे उनके लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे।
इसके अलावा, उप-नियम (10) को भी प्रतिस्थापित किया गया है। नए प्रावधान के तहत एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा, जिसमें ‘A’ सर्टिफिकेट पर 1 अंक, ‘B’ सर्टिफिकेट पर 2 अंक, ‘C’ सर्टिफिकेट पर 3 अंक दिए जाएंगे। यह अतिरिक्त वेटेज कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर दोनों पदों पर लागू होगा।