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Haryana: हरियाणा के लोगों को मिलेगी अब सस्ती बिजली, सरकार ने इस योजना को दी मंजूरी 

 
Haryana: हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा सरकार ने उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए सौर ऊर्जा प्रोत्साहन को स्वीकृति दी है। जानकारी के मुताबिक, इस योजना के तहत 31 मार्च 2027 तक 2.22 लाख घरों पर की छतों पर Solar System लगाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना से सस्ती बिजली मिलेगी। PM मोदी ने Solar ऊर्जा से संबंधित ग्रिड से जुड़ी Rooftop Solar (RTS) प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए 13 फरवरी 2024 को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया था।

जानकारी के मुताबिक, अब प्रदेश के CM सैनी ने इस योजना को प्रदेश में लागू करते हुए वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृति दे दी है। UHBVN के अनुसार इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तीन श्रेणियां तैयार की हैं। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, पहली और दूसरी श्रेणी में शामिल उपभोक्ताओं को ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता के रूप में 19,500 रुपये प्रति KW की राशि मिलेगी। इस योजना में अधिकतम 97500 रुपये केवल 5 KW की RTS क्षमता तक के लिए दी जाएगी। सहायता राशि को विद्युत बिलों के माध्यम से 24 मासिक या 12 दो मासिक किस्तों में बगैर किसी ब्याज के लिया जाएगा। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये यानी जो अंत्योदय परिवार हैं उनकी वार्षिक खपत 2400 यूनिट से यदि कम है तो उन्हें 2 KW तक की RTS क्षमता स्थापित करने के लिए 25000 रुपये प्रति KW या वास्तविक लागत का 40 प्रतिशत जो भी कम हो सहायता राशि दी जाएगी। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, मगर ऐसे उपभोक्ताओं पर कोई बकाया राशि न हो। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख से 3 लाख रुपये तक है उन्हें 2 KW तक सहायता मिलेगी। RTS स्थापित करने के लिए 10 हजार रुपये प्रति KW तक वित्तीय पहली श्रेणी में गैर बकाएदार उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। जिन बिजली उपभोक्ताओं ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2025 तक सभी बिजली बिलों का भुगतान कर दिया है उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, योजना के तहत दूसरी श्रेणी में राज्य सरकार के निगम, बोर्ड, कार्पोरेशन के कर्मचारी शामिल किए गए हैं। HKRN के तहत जिन कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित है उन्हें भी योजना का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए यही शर्त है कि कोई बकाया बिजली बिल नहीं होना चाहिए। इस श्रेणी में शामिल कर्मचारियों को उपभोक्ता खाता संख्या का ब्योरा दर्ज कराना होगा।