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 Haryana News: रेलूराम हत्याकांड के दोषी बेटी-दामाद को फिर जा सकते हैं जेल, सुप्रीम कोर्ट ने बेल पर लगाई रोक

 
 Haryana News: हरियाणा के हिसार में पूर्व विधायक रेलूराम हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी बेटी सोनिया और दामाद संजीव की जमानत पर रोक लगा दी है साथ ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को समयपूर्व हुई रिहाई को लेकर दोबारा विचार करने के निर्देश दिए हैं।

उम्रकैद की सजा काट रहे संजीव और सोनिया को हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर को दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद रेलूराम के भतीजों ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी।

हालांकि जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि कंटमप्रेरी अथॉरिटी द्वारा रिव्यू प्रोसेस जारी रहेगी। लेकिन अंतिम निर्णय को पब्लिक नहीं किया जाएगा। न ही इसे लागू किया जाएगा।

बता दें कि 23 अगस्त 2001 में हिसार के लितानी गांव में फार्म हाउस में सोनिया ने पति संजीवके साथ मिलकर संपत्ति के लालच में आकर पिता रेलूराम पूनिया उनकी पत्नी कृष्णा देवी, बच्चे प्रियंका (14), सुनील (23), बहू शकुंतला (20), पोता लोकेश (4) और दो पोतियों शिवानी (2) तथा 45 दिन की प्रीति की हत्या कर दी थी।