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Haryana News: हरियाणा में सब-इंस्पेक्टरों को नौकरी से हटाने के लिए जारी शोकॉज नोटिस हुआ रद्द, जानें पूरा मामला

 

Haryana News: हरियाणा की सरकार की ओर  पांच सब-इंस्पेक्टर को नौकरी से हटाने के लिए जारी शोकॉज नोटिस को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। यह निर्णय जस्टिस जगमोहन बंसल की एकल पीठ ने सुनाया और प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि अगर वर्तमान में खाली पद नहीं हैं, तो सुपरन्यूमरेरी (अतिरिक्त) पद सृजित कर याचिकाकर्ताओं को यथावत सेवा में बनाए रखा जाए।

एक हिंदी अख़बार की मानें, तो 2018 में हरियाणा सरकार की ओर से सब-इंस्पेक्टर पुरुष) के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ता उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण आदि सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर मार्च 2019 में सर्विस में योगदान किया। इसके बाद में कुछ असफल उम्मीदवारों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। जिसके बाद भर्ती बोर्ड ने परीक्षा परिणाम की समीक्षा की और कुछ याचिकाकर्ताओं को कम अंक दे दिए।

इससे उनकी मेरिट नीचे चली गई और सरकार ने 16 दिसंबर 2021 को उन्हें नौकरी से निकालने के लिए शोकॅज नोटिस जारी किया।

हाईकोर्ट ने 22 दिसंबर 2021 को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिसके चलते याचिकाकर्ता लगातार सेवा में बने रहे। अब तक वे 6 सालों से ज्यादा के समय से कार्यरत हैं। इस दौरान वे उम्र की अधिकतम सीमा पार कर चुके हैं, जिससे वे अन्य सरकारी नौकरियों के लिए अब पात्र नहीं रह गए हैं।

खबरों की मानें, तो याची पक्ष ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति में कोई धोखाधड़ी, मिलीभगत या किसी गलत जानकारी नहीं थी। उनका चयन मेरिट के आधार पर किया गया है और पिछले 6 सालों से ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं। नौकरी जाने न केवल उनका करियर, बल्कि उनका पारिवारिक और आर्थिक जीवन भी प्रभावित हो जाएगा।