Haryana News: हरियाणा में सैनी सरकार का बड़ा फैसला, HKRN कर्मचारियों के लिए बनाए ये नियम
Haryana News : हरियाणा की नायब सिंह सरकार ने 1.20 लाख HKRN कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से दी गई नौकरी की गारंटी के नियम तय कर दिए हैं। दरअसल, शुक्रवार को सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई।
नियमों के मुताबिक, यदि महिला- पुरुष कर्मचारी ने अपने जीवनसाथी के जीवित रहते किसी अन्य महिला- पुरुष से विवाह किया या एकसाथ रहे तो नौकरी की गारंटी का हकदार नहीं होगा। यदि विवाह कानून के तहत ठीक है तो गारंटी मिलेगी। किसी ने सर्विस ब्रेक की या छह माह काम नहीं किया तो उसका वह वर्ष नहीं गिना जाएगा।
जॉब सिक्योरिटी के दायरे में आने के बाद कर्मचारी को सीधे कोई नहीं हटा सकेगा। वह प्रशासनिक सचिव के पास अपील कर सकेगा। उसकी सेवा-पुस्तिका भी बनेगी। जॉब सिक्योरिटी में 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले शामिल होंगे। किसी भी कर्मचारी का तबादला हो सकेगा।