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 Haryana News: हरियाणा में विधायकों पर मेहरबान हुई नायब सैनी सरकार, दिया ये बड़ा तोहफा, जानें पूरी डिटेल 

 
Haryana News: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन हरियाणा विधानसभा (सदस्य सुविधा) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2025 प्रदेश के संसदीय  कार्यमंत्री  महिपाल ढांडा की ओर से पेश किया गया जिस पर तत्काल  विचार कर सदन द्वारा उसे  पारित कर दिया गया। 

दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट और विधायी मामलों के जानकार  हेमंत कुमार  ने बताया कि उपरोक्त संशोधन कानून मार्फ़त प्रदेश  के  मूल कानून नामत: हरियाणा विधानसभा (सदस्य सुविधा)  अधिनियम, 1979 की धारा 3  को पूर्णतया संशोधित कर दिया गया। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस धारा को  पूरे  नए सिरे से डाल दिया गया है।

रोचक बात यह है कि आज से छह महीने पूर्व मार्च, 2025 में  हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र दौरान  हरियाणा विधानसभा (सदस्य सुविधा)  संशोधन कानून, 2025 द्वारा  इसी धारा 3 में पूर्णतया बदलाव किया गया था। उससे  मार्च, 2019 में भी  इसी धारा को पूर्ण  तौर पर बदला गया था। इस प्रकार गत साढ़े छ: वर्षो में उक्त कानूनी धारा को तीन बार बदला गया है। 

सरल भाषा में ऐसे समझें

हेमंत ने बताया कि अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो उक्त कानूनी धारा में ताजा संशोधन होने के बाद हरियाणा विधानसभा का  हर सदस्य अर्थात विधायक  अपने कार्यकाल दौरान मकान/फ्लैट आदि खरीदने या उसके निर्माण के लिए और  
मोटर कार (गाड़ी) खरीदने के लिए या दोनों के लिए कुल एक करोड़ रुपये का हरियाणा विधानसभा से एडवांस (अग्रिम) ले सकेगा। 


ये भी किए गए प्रावधान 

उन्होंने ये भी कहा कि इसमें यह भी  प्रावधान है कि अगर विधायक एक करोड़ रुपये से कम मूल्य की गाड़ी खरीदता है तो उसे शेष बची धनराशि  ही मकान/फ्लैट खरीदने/बनाने के लिए मिल सकेगी। फिलहाल , मकान/फ्लैट को बनाने/खरीदने के लिए एडवांस को ब्याज ( जिसकी दर मात्र 4 प्रतिशत ही है)  सहित लौटाने के बाद  वह विधायक दूसरी बार भी इसी उद्देश्य के लिए दोबारा एडवांस लेने के लिए भी योग्य होगा हालांकि उसे ताजा धनराशि पूरे एक करोड़ रुपये नहीं बल्कि एक करोड़ रुपये में से गाड़ी खरीदने हेतू ली गई एडवांस  धनराशि, अगर उसने वह  एडवांस लिया है,  को  कम करने के बाद ही मिलेगी।

इसी प्रकार तीसरी बाद भी मकान/फ्लैट बनाने/खरीदने के लिए विधायक एडवांस ले सकेगा अगर उसने पिछला एडवांस ब्याज सहित लौटा दिया है हालांकि तीसरी बार विधायक को एक करोड़ रुपये में से गाड़ी खरीदने के लिए गए एडवांस, अगर उसने  वह  एडवांस लिया है, को  उसमें से कम कर उसका पचास प्रतिशत अर्थात आधा ही एडवांस मिलेगा। 

 

 
संशोधन कानून में ये है प्रावधान 

इसी प्रकार ताजा संशोधन कानून में    प्रावधान है कि अगर विधायक ने मकान/फ्लैट बनाने/खरीदने के लिए एक करोड़ रुपये से कम एडवांस लिया है, तो उसे  शेष बची राशि के लिए  मोटर कार/ गाड़ी खरीदने के लिए एडवांस मिल सकेगा।

 ऐसे मिलेगा एडवांस 
गाड़ी खरीदने के लिए एडवांस को ब्याज सहित लौटाने के बाद विधायक दूसरी बार भी इसी उद्देश्य के लिए दोबारा एडवांस लेने के लिए योग्य होगा हालांकि उसे यह धनराशि पूरे एक करोड़ रुपये नहीं बल्कि एक करोड़ रुपये में मकान/फ्लैट बनाने/खरीदने के लिए गए एडवांस, अगर उसे वह  एडवांस लिया है,  को  उसमें से कम करने के बाद ही मिलेगी. विधायक अपने 5 वर्ष के विधानसभा कार्यकाल दौरान ( जो समयावधि आम तौर पर पांच वर्ष होती है या कई बार उससे कम भी हो सकती है) में  कुल दो बार गाड़ी खरीदने के लिए एडवांस के सकता है। 

 
60 वर्ष की आयु सीमा की शर्त हटी

हेमंत ने बताया कि संशोधन से पूर्व उपरोक्त धारा 3 में विधायको द्वारा दूसरी और तीसरी  बार मकान /फ्लैट  बनाने/खरीदने के लिए गए एडवांस जबकि दूसरी बार गाड़ी खरीदने के लिए  एडवांस लेने के लिए विधायक के 60 वर्ष से कम आयु के होने की कानूनी शर्त थी जिसे अब ताजा कानूनी संशोधन द्वारा हटा लिया गया है क्योंकि इस बारे में विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर ऐतराज़ दर्ज कराया गया था. कानून में  60 वर्ष की आयु सीमा की शर्त आज से छ: महीने पूर्व हरियाणा वि.स. द्वारा अधिनियमित हरियाणा विधानसभा (सदस्य सुविधा)  संशोधन कानून, 2025 द्वारा ही डाली गई थी.

 
10 लाख रुपये एडवांस धनराशि के तौर पर लेने का भी हकदार होगा 

इसके अतिरिक्त हरियाणा विधानसभा (सदस्य सुविधा) द्वितीय संशोधन कानून, 2025  में यह ही स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि विधायक अपने मौजूदा मकान/फ्लैट की मरम्मत या बदलाव आदि करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये एडवांस धनराशि के तौर पर लेने का भी हकदार होगा और यह धनराशि मूल रूप से मकान/फ्लैट या गाड़ी के लिए ली जाने वाली एक करोड़ रूपये की  राशि के अतिरिक्त होगी. 

 पहले इन पर लागू होता था प्रावधान 

हेमंत ने बताया की इससे पहले यह प्रावधान था कि  मकान/फ्लैट की मरम्मत या बदलाव आदि के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि के लिए विधायक तभी योग्य होता था जब वो मकान/फ्लैट खरीदने /बनाने के लिए ली गई एडवांस के तौर पर ली गई  धनराशी में से दस लाख रुपये लौटा चुका हो. बहरहाल, इसके ऊपर भी विधायकों द्वारा विधानसभा स्पीकर  से मिलकर ऐतराज़ जताया  गया था जिसके बाद अब इसमें बदलाव किया गया है.