Haryana News: हरियाणा सरकार ने एसएएस कैडर के अधिकारियों को दिए निर्देश, जानें क्या कहा?
दरअसल, प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार भी है, उन्होंने इस बारे में सभी प्रशासकीय सचिवों को एक पत्र जारी किया है।पत्र में कहा गया है कि विभिन्न प्रशासनिक विभागों में कार्यरत अनुभाग अधिकारी, लेखा अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी और मुख्य लेखा अधिकारी जैसे एसएएस कैडर के अधिकारियों की ओर से कई वित्तीय प्रस्ताव बिना समुचित प्रारंभिक जांच के वित्त विभाग की अनुमति हेतु भेजे जा रहे हैं। इससे विभागीय सचिवालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है और प्रस्तावों के निपटान में विलंब हो रहा है।
गंभीरता से करें जांच
इसलिए विभिन्न प्रशासनिक विभागों में कार्यरत एसएएस कैडर के अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे वित्तीय निहितार्थों वाले सभी प्रस्तावों को वित्त विभाग के पास भेजने से पहले प्रारंभिक स्तर पर पूरी गंभीरता और सावधानी के साथ उनकी जांच करें। उन्हें यह भी देखना करना होगा कि ऐसे सभी प्रस्ताव वित्त विभाग की नीतियों, परिपत्रों, बजटीय प्रावधानों और वित्तीय शक्तियों के अनुरूप हों। संबंधित अधिकारी अनुशंसा, आपत्तियों या अवलोकन के साथ अंतिम जांच की स्पष्ट टिप्पणी दर्ज करेंगे और यह भी देखेंगे कि सभी आवश्यक दस्तावेज, चेकलिस्ट और अनुमोदन प्रस्ताव के साथ संलग्न हों। वे प्रशासनिक विभागों को किसी भी प्रक्रियागत या वित्तीय खामी की पूर्व सूचना देंगे ताकि प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले उसमें आवश्यक सुधार किया जा सके।
री-एप्रोप्रियेशन का सुझाव शामिल
विभागों में तैनात वित्त विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रस्ताव की वित्तीय जांच निर्धारित प्रमुख मापदंडों के आधार पर की जाए। इसके अंतर्गत संबंधित मद के अंतर्गत बजट की उपलब्धता की पुष्टि और आवश्यकता होने पर पुनः विनियोजन (री-एप्रोप्रियेशन) का सुझाव शामिल है। प्रस्तावों की जांच इस दृष्टि से भी की जाएगी कि वे वित्त विभाग के सभी निर्देशों, विशेष रूप से मितव्ययिता, व्यय नियंत्रण और खरीद संबंधी परिपत्रों के अनुरूप हों।
विभागीय दिशा-निर्देशों के हिसाब से करें काम
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के अपने पत्र में कहा कि संबंधित अधिकारी यह भी परखेंगे कि प्रस्ताव सौंपी गई वित्तीय शक्तियों के अंदर है या उच्च स्तरीय अनुमोदन की आवश्यकता है। प्रत्येक प्रस्ताव के पीछे वित्तीय औचित्य का स्पष्ट मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें यदि कोई विकल्प तलाशा गया हो तो उसका भी उल्लेख किया जाएगा। आवर्ती और अनावर्ती व्यय की पहचान कर दीर्घकालिक वित्तीय प्रभावों का आकलन किया जाएगा। खरीद प्रक्रियाओं का पालन हरियाणा सेवा नियमावली (एचएसआर मैनुअल), सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) अथवा विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। स्टाफ संबंधी प्रस्ताव जैसे पद सृजन, वेतन संशोधन, सलाहकारों की नियुक्ति या जनशक्ति नियोजन से संबंधित प्रस्ताव को वित्त विभाग के मानदंडों के अनुरूप जांचा जाएगा। समयबद्ध योजनाओं और परियोजनाओं में अनुमोदित लागत, वित्तीय प्रवाह और समय-सीमा की पुष्टि की जाएगी। साथ ही, किसी भी प्रकार के अमान्य व्यय मद की पहचान कर उसे रेखांकित किया जाएगा।
दिशा-निर्देशों का कड़ाई से करें पालन
प्रशासनिक विभागों में कार्यरत वित्त विभाग के अधिकारी प्रस्तावों की वित्तीय जांच की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होंगे और वे वित्तीय औचित्य के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन अधिकारियों को वित्तीय जांच की शुद्धता और पारदर्शिता के लिए सीधे उत्तरदायी माना जाएगा, और यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। सभी प्रशासनिक सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने विभागों में तैनात एसएएस अधिकारियों को इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दें।