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Haryana News: हरियाणा में 10 साल की सेवा वाले DSP पद रिक्त होने पर बन सकेंगे ASP, नोटिफिकेशन जारी

 
Haryana News: हरियाणा पुलिस सेवा नियमावली में किए संशोधन में नई शर्त जोड़ दी गई है। अब 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके पुलिस DSP सिर्फ तभी ASP बन पाएंगे जब संबंधित पद खाली हो।  गृह सविव सुधीर राजपाल की तरफ से हरियाणा पुलिस सेवा नियमावली-2002 के नियम 7 में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

हाई कोर्ट के एडवोकेट और प्रशासनिक मामलों के जानकार हेमंत कुमार के अनुसार DSP रैंक से एडिशनल SP रैंक के तौर पर किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं होगा, बल्कि सिर्फ पदनाम में ही बदलाव किया जाएगा। अपर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तौर पर पदांकित होने के बावजूद उस पुलिस अधिकारी की सैलरी DSP रैंक का ही रहता है।


उन्होंने बताया कि आज से 7 साल पहले फरवरी 2019 को इसी तरह हरियाणा पुलिस सेवा नियमावली 2002 के नियम 7 में एक नोट जोड़ा गया था, जिसके अनुसार 10 साल की नियमित सेवा करने वाले हर DSP को अपर/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तौर पर उसके अपने वेतन-मान में पदांकित किया जा सकता था। नियम में ताजा संशोधन के बाद एडिशनल एसपी रैंक रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में ही मिल सकेगा।