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 Haryana: हरियाणा में जिम और फिटनेस सेंटरों के लिए नया नियम, अब महिला ट्रेनर अनिवार्य 

 
Haryana News: हरियाणा महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक अहम फैसला लिया है। आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य के सभी जिम और फिटनेस सेंटरों में अब महिला जिम ट्रेनर रखना अनिवार्य होगा। यह फैसला उत्तर प्रदेश महिला आयोग की तर्ज पर लिया गया है, जहां यह व्यवस्था पहले से लागू है।

रेनू भाटिया ने बताया कि इस आदेश को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और जिम संचालकों को इसके लिए एक निश्चित समय सीमा दी जाएगी। समयसीमा के भीतर नियम लागू नहीं करने वाले जिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बड़े शहरों पर रहेगा विशेष फोकस

रेनू भाटिया ने बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला जैसे बड़े शहरों में महिलाओं की जिम में भागीदारी अधिक है। ऐसे में इन शहरों के जिम संचालकों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। महिला आयोग की प्राथमिकता है कि जिम में महिलाएं खुद को सुरक्षित और सहज महसूस करें।

चेयरपर्सन करेंगी निरीक्षण

महिला आयोग की चेयरपर्सन ने यह भी कहा कि वह स्वयं प्रदेश के विभिन्न शहरों के जिमों का दौरा करेंगी और निरीक्षण करेंगी कि महिला ट्रेनरों की व्यवस्था सही ढंग से लागू हो रही है या नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कदम महिला सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

महिलाओं को सिखाई जाएगी ड्राइविंग

रेनू भाटिया ने यह भी जानकारी दी कि महिला आयोग अब जरूरतमंद महिलाओं को कार ड्राइविंग की ट्रेनिंग भी देगा। यह पहल कैब ड्राइवरों द्वारा छेड़छाड़ की घटनाओं को देखते हुए शुरू की जा रही है। ड्राइविंग सिखाकर न केवल महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि वे अन्य कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रूप से उनके कार्यस्थलों तक पहुंचा भी सकेंगी।