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 Haryana: हरियाणा में JE को 4 साल की सजा, जानें क्या है पूरा मामला 

 
Haryana News: हरियाणा में भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पंचायती राज विभाग के कनिष्ठ अभियंता (जे.ई.) राहुल को रिश्वत लेने का दोषी करार देते हुए 4 साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मामला वर्ष 2021 में 20 हजार रुपए की रिश्वत लेने से जुड़ा हुआ है।

शिकायत के बाद विजिलेंस की कार्रवाई

मामले की शुरुआत तब हुई जब पटेल नगर निवासी समीद खान ने तत्कालीन डीएसपी विजिलेंस नरसिंह अहलावत को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि उनका परिचित नवीन कुमार, जो ठेकेदार है, ने गांव बख्तावरपुर के कब्रिस्तान की मरम्मत का ठेका लिया था। यह ठेका 4.47 लाख रुपए का था।

आरोप के अनुसार, पंचायत राज विभाग के तत्कालीन जे.ई. राहुल ने दावा किया था कि यह ठेका उन्होंने अधिकारियों से मिलकर दिलवाया है और इसके बदले 10 प्रतिशत कमीशन यानी रिश्वत मांगी थी।

25 हजार में तय हुआ सौदा, रंगे हाथ पकड़ा गया

शिकायतकर्ता ने बताया कि ठेके से संबंधित लेबर और सामग्री के बिल पास कराने के लिए राहुल ने 30 हजार रुपए मांगे थे। बाद में यह सौदा 25 हजार रुपए में तय हुआ। शिकायत के आधार पर विजिलेंस ने जाल बिछाया और 31 अगस्त 2021 को मुरथल में रिश्वत की राशि देने की योजना बनाई।

जैसे ही राहुल ने 20 हजार रुपए लिए, विजिलेंस टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मौके पर ही तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट जितेंद्र जोशी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था।