Haryana: हरियाणा के इन 42 गांवों में अवैध निर्माणों पर गिरेगी गाज, जल्द चलेगा बुलडोजर
मिली जानकारी के अनुसार, इसको लेकर GMDA ने फैसला लिया है कि इन गांवों का ड्रोन से सर्वे करवाया जाएगा। इस सर्वे के बाद मौके का निरीक्षण किया जाएगा। जहां-जहां अवैध निर्माण हुए हैं, वहां पर जमीन की पैमाइश करने के बाद जमीन या मकान मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। जहां अवैध निर्माण चल रहे हैं, उन्हें रुकवाया जाएगा। नए निर्माण को पनपने नहीं दिया जाएगा। हर महीने इन गांवों में ड्रोन सर्वे करवाया जाएगा। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के पांच किलोमीडर दायरे में किसी भी तरह का निर्माण बिना मंजूरी के नहीं किया जा सकता है। अधिकारियों के संज्ञान में आया है कि इस दायरे में कुछ लोगों ने फार्म हाउस, होटल और ढाबे बना लिए है। सर्वे के बाद इन्हें नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। Haryana News
अवैध निर्माणों की हुई पहचान
मिली जानकारी के अनुसार, GMDA के अधीन गुरुग्राम ब्लॉक के गांव बुढेड़ा, साढराणा, चंदू, हमीरपुर, टीकली, अकलीमपुर, गैरतपुर बास, मांकडोला आते हैं, जबकि मानेसर में ग्वालियर, हसनपुर, बिनौला, बिलासपुर, पथरेड़ी, चांदला डूंगरवास, लांगड़ा, उदयपुरी, बाघनकी, खेड़की, सकतपुर आते हैं। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, इसके अलावा फर्रुखनगर ब्लॉक में सुल्तानपुर, कालियावास, सैदपुर मोहम्मदपुर, खेंटावास, धानावास, बाबरा बाकीपुर, ख्वासपुर, बासलांबी, खरखड़ी, मोकलवास, फकरपुर, सांपका, जमालपुर, ततारपुर, जटौला, जुडौला, ताजनगर, फाजिलपुर बादली, मुबारिकपुर, पातली हाजीपुर, इकबालपुर, झांझरौला और सरबसीपुर आते हैं।
GMDA को सूचना मिली है कि इन गांवों में अवैध रूप से कुछ कॉलोनियां काटी जा रही हैं। इसके अलावा GMDA से बिना अनुमति लिए मकानों, दुकानों और वेयर हाउस का निर्माण किया जा रहा है। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, GMDA के एन्फोर्समेंट के नोडल अधिकारी RS बाठ ने बताया है कि GMDA ने इन गांवों में 250 अवैध निर्माण की पहचान की है। इन्हें नोटिस दिए जा रहे है। नोटिस मिलने के 15 दिन में इन्हें जवाब दाखिल करना है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इन अवैध निर्माणों को मलबे में मिलाया जाएगा। इन अवैध निर्माण में 90 प्रतिशत दुकानों और वेयर हाउस का निर्माण हुआ है। अब GMDA इन्हें जल्द गिरा सकता है। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, गांवों में कृषि योग्य भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है। यदि कृषि भूमि पर किसी तरह का निर्माण करना है तो उसके लिए GMDA से CLU (चेंज ऑफ लैंड यूज) करवाना होगा । इसके बाद नक्शे मंजूर करवाकर निर्माण करना होगा । इस तरह निर्माण करके लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी । बिना मंजूरी के निर्माण करने से तोड़फोड़ का डर बना रहेगा । लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा ।