Haryana News: हरियाणा के हाउसिंग बोर्ड ने शुरू की आनलाइन सेवा, रिफंड संबंधित विवादों के समाधान के लिए ऐसे करें आवेदन
Haryana News: हरियाणा में रिफंड संबंधित विवादों के समाधान के लिए आवास बोर्ड हरियाणा ने ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। इसकी जानकारी झज्जर के डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने दी है।
उन्होंने बताया कि आवास बोर्ड, हरियाणा ने रिफंड से संबंधित सभी विवादों के त्वरित निपटान के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब आवेदक बीडब्ल्यूएस, बीपीएल, पीएचटीवाई., डिफेंस स्कीम और अन्य स्कीमों से जुड़े रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस वेबसाइट पर करें आवेदन
उन्होंने बताया कि बोर्ड ने इसके लिए वेबसाइट पर लिंक जारी किया है, जिसके माध्यम से रिफंड की सूची, ऑनलाइन भुगतान और आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं। इच्छुक आवेदक http://hbh.gov.in/ApplyForRefund पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
इस दौरान आवास बोर्ड हरियाणा द्वारा जारी आवंटन/डिमांड पत्र, आवेदक के बैंक खाते का विवरण/कैंसिल चेक, मोबाइल नंबर, बैंक से लिया हुआ ऋण होने पर एनओसी प्रमाण-पत्र की प्रति, पैन कार्ड की प्रति की जरूरत होगी।
3 बजे तक जमा करा सकते हैं दस्तावेज
अगर किसी आवेदक को ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने में समस्या आती है तो वह संबंधित संपदा प्रबंधक, आवास बोर्ड के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दस्तावेज जमा करा सकता है। आवास बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि रद्द की गई स्कीमोंके रिफंड भुगतान के लिए पैन कार्ड की प्रति अपलोड करना अनिवार्य है।