Haryana HKRN Employee: हरियाणा में 5 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी हुई पक्की, ये होंगी शर्तें
ये होंगी शर्ते
-किसी भी कच्चे कर्मचारी को ‘सुरक्षित कर्मचारी’ का दर्जा हासिल करने लिए 15 अगस्त 2024 तक कम से कम 5 साल की सेवा पूरी करनी होगी। जिसमें से हर साल में उसने कम से कम 240 वर्किंग डेज का वेतन लिया हो। अगर कोई कर्मचारी एक ही साल में हाई और लो दोनों पदों पर काम किया है, तो भी सर्विस की गणना की जाएगी। इसमें शर्त यह है कि उसने 240 दिन की सैलरी ली हो।
वहीं अगर किसी व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका जीवनसाथी जीवित है या जिसने जीवित जीवनसाथी के होते हुए भी किसी अन्यसे विवाह किया है, तो वह अधिनियम के अंतर्गत सेवा सुरक्षा के लाभ के लिए पात्र नहीं समझा जाएगा।
-हालांकि, एक से ज्यादा शादी करने वाले इसके दायरे में नहीं आएंगे।
-वहीं दूसरा विवाह करने वाले या फिर लीव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं अगर तलाकशुदा है और दूसरा विवाह किया है तो इस तरह के मामलों में सरकार की ओर से छूट दी जा सकेगी।
हरियाणा है संविदा कर्मियों को मिलेंगे ये लाभ
नई व्यवस्था से संविदा कर्मियों को वे सभी लाभ मिलेंगे, जो अब तक केवल नियमित कर्मचारियों को मिल रहे थे।
- कच्चे कर्मचारियों के पक्का होने पर उन्हें वेतन की वार्षिक वृद्धि, महंगाई भत्ता, इमरजेंसी लीव, मेडिकल लीव, सेवा पुस्तिका, ट्रांसफर और प्रमोशन में पारदर्शिता होगी।