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Haryana: हरियाणा पुलिस का बादशाह के 'टटीरी' सॉन्ग पर सख्त एक्शन, रील्स क्रिएटर्स को दी ये चेतावनी

 
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब हरियाणा पुलिस ने भी बॉलीवुड सिंगर-रैपर बादशाह द्वारा अपने आपत्तिजनक सॉन्ग टटीरी को यूट्यूब से हटाने के बाद सख्त एक्शन लिया है। 

जानकारी के मुताबिक, पंचकूला पुलिस ने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से गाने से जुड़े कुल 857 लिंक हटवा दिए हैं, जिनमें 154 यूट्यूब वीडियो और 703 इंस्टाग्राम रील्स शामिल हैं। इसी के साथ पुलिस उन लोगों की भी पहचान कर रही है, जो इन्हें अब तक शेयर कर रहे हैं। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने सभी प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर सॉन्ग के सभी वर्जन- री-अपलोड, शॉर्ट वीडियो और अन्य रूपों को हटाने के निर्देश भी दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक, बादशाह का टटीरी सॉन्ग 1 मार्च को रिलीज हुआ था। सॉन्ग के रिलीज होने के साथ ही इसमें बादशाह के लिरिक्स और लड़कियों के सीन को लेकर कई सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई थी। जिसके बाद हरियाणा महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग ने इस पर संज्ञान लिया था। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा महिला आयोग द्वारा बादशाह को पानीपत में पेशी के लिए बुलाया गया था, जिसमें पेश न होने पर उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया गया। हालांकि, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और पुलिस से लुकआउट नोटिस वापस लेने को कहा।

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा DGP अजय सिंघल ने कहा कि राज्य में महिलाओं और नाबालिगों की गरिमा के विरुद्ध किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक कंटेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और “टटीरी” जैसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी को और मजबूत किया गया है, ताकि किसी भी आपत्तिजनक बातों को हटाया जा सके और कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

रील्स क्रिएटर्स को चेतावनी

जानकारी के मुताबिक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं पंचकूला आयुक्त शिबास कविराज ने रील क्रिएटर्स को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो भी इस गाने पर रील, शॉर्ट या अन्य वीडियो बनाकर शेयर करेगा उसके खिलाफ केस दर्ज एक्शन लिया जाएगा। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, ऐसा करने वालों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक या बैन भी किया जा सकता है। वहीं, बार-बार उल्लंघन करने वालों पर कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार भी किया जा सकता है।