हरियाणा में ग्रुप C-D कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू, सरकार देगी 30 लाख रुपए की सहायता
30 लाख रुपए की सहायता राशि
जानकारी के मुताबिक, सरकार के निर्णय के तहत मृतक कर्मचारी के आश्रितों को मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना सुरक्षा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये और मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार कुल 30 लाख रुपये की सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार, सरकार के हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग की तरफ से जारी आदेश में साफ किया गया है कि यह राशि मृतक कर्मचारी के आश्रितों के बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द जमा कराई जाए। Haryana News
कर्मचारियों के लिए फैसला
मिली जानकारी के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर बिना देरी भुगतान सुनिश्चित करें। यह निर्णय विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए राहत भरा है, जो जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। जानकारी के मुताबिक, ऐसे में अब इन कर्मचारियों के परिवारों को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।